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गुजरात हाईकोर्ट ने दिया दिव्यभास्कर (डीबी कॉर्प) को तगड़ा झटका, भास्कर प्रबंधन के सभी कुतर्क अस्वीकार

मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से वेतन और एरियर देने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की पीठ ने डीबी कॉर्प (दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर की प्रकाशक कंपनी) के खिलाफ दिव्य भास्कर कर्मचारियों की याचिका को सही माना है। हाईकोर्ट ने बीते आठ तारीख को कर्मचारियों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने को लेकर दिव्य भास्कर के प्रबंधन के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया।

मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से वेतन और एरियर देने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की पीठ ने डीबी कॉर्प (दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर की प्रकाशक कंपनी) के खिलाफ दिव्य भास्कर कर्मचारियों की याचिका को सही माना है। हाईकोर्ट ने बीते आठ तारीख को कर्मचारियों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने को लेकर दिव्य भास्कर के प्रबंधन के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया।

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रबंधन तत्काल प्रभाव से वेतन और एरियर का भुगतान करे। इसके लिए पीठ गुजरात सरकार को भी इसे लागू कराने का आदेश दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रबंधन की ओर से इस मामले में किए गए कर्मचारियों के ट्रांसफर को अवैध घोषित करते हुए उसी स्थान पर पूर्ववत काम करते रहने का आदेश दे। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न है, नीचे के लिंक पर क्लिक करें…

GUJARAT HIGHCOURT ORDER

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