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मंत्रालय ने पूछा- रेप पीड़िता का चेहरा क्यों दिखाया? … चैनल बोला- गलती करने वाले पत्रकार से इस्तीफा ले लिया

: बलात्कार की शिकार बच्ची का चेहरा दिखाने पर चैनल को नोटिस : दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक निजी समाचार चैनल को बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने के लिए एक चेतावनी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक निजी समाचार चैनल को बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने के लिए एक चेतावनी जारी की है। मंत्रालय की समिति ने पाया था कि इस चैनल ने ऐसी सामग्री के लिए मानकों का उल्लंघन किया था।

: बलात्कार की शिकार बच्ची का चेहरा दिखाने पर चैनल को नोटिस : दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक निजी समाचार चैनल को बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने के लिए एक चेतावनी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक निजी समाचार चैनल को बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने के लिए एक चेतावनी जारी की है। मंत्रालय की समिति ने पाया था कि इस चैनल ने ऐसी सामग्री के लिए मानकों का उल्लंघन किया था।

मंत्रालय द्वारा दी गई चेतावनी में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि चैनल ने पिछले साल नवंबर में अपने एक समाचार बुलेटिन में छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार की एक घटना की रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में चैनल ने बच्ची के चेहरे को धुंधला किए बिना या कंप्यूटर की मदद से उसे बदले बिना दो बार स्पष्ट रूप से दिखा दिया था। दो अन्य मामलों का भी मंत्रालय ने जिक्र किया है। उसे लगता है कि अवयस्कों के खिलाफ यौन उत्पीड़न संबंधी समाचारों का प्रसारण करते समय चैनल ने मानकों का पालन नहीं किया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कहा कि इससे कार्यक्रम संहिता का व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन प्रतीत होता है। समिति ने चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चैनल ने अपने जवाब में कहा है कि दो मामलों में उसने पीड़ित का चेहरा धुंधला कर दिया था। हालांकि उसने माना कि नवंबर 2014 के बुलेटिन के मामले में फुटेज प्रसारण से कुछ ही मिनट पहले मिले थे और जल्दबाजी में उनका प्रसारण कर दिया गया। जवाब में चैनल ने कहा है कि संबद्ध स्टाफ से इस्तीफा ले लिया गया ताकि भविष्य में ऐसी भूल न हो। समिति ने चैनल को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का एक अवसर भी दिया। सुनवाई के दौरान उसके प्रतिनिधियों ने एक मामले में खामी की बात स्वीकार की और नर्म रवैये के लिए आग्रह किया। चूक को ध्यान में रखते हुए समिति ने माना कि चैनल ने पहली बार मानकों का उल्लंघन किया। समिति ने उसे चेतावनी दिए जाने की सिफारिश की ताकि वह कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का कड़ाई से पालन कर सके।

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