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नोएडा कोर्ट ने ब्लैकमेलिंग में एंकर आदर्श झा की जमानत याचिका खारिज की, शाजिया निसार ने अब तक दायर नहीं की

नोएडा में 65 करोड़ रुपये की ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे न्यूज एंकर आदर्श झा की जमानत याचिका को आज नोएडा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आदर्श झा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वहीं, उनकी कथित पार्टनर और सह-आरोपी एंकर शाजिया निसार ने अब तक कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल नहीं की है।

गौरतलब है कि दोनों को करीब 10 दिन पहले नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन पर भारत-24 न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ झूठे यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाने की धमकी देकर 65 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।

शिकायत में बताया गया है कि शाजिया निसार ने भारत-24 चैनल के CEO जगदीश चंद्रा, सीनियर एडिटर सैयद उमर, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित ओझा, डिजिटल हेड शशिकेश रंजन, इनपुट हेड शान नंदा, कनेक्टिविटी हेड अमित कुमार और असाइनमेंट टीम के प्रफुल्ल कुमार पर झूठे यौन शोषण के आरोप लगाने की धमकी दी थी। साथ ही, चैनल की कंसल्टिंग एडिटर डॉ. अनीता हाड़ा, HR हेड अनु श्रीधर, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर और मेकअप आर्टिस्ट लक्ष्मी मिश्रा के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना की धमकी भी दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, शाजिया और आदर्श झा – जो लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे – रंगदारी की रकम मिलने के बाद लंदन और दुबई में संपत्ति खरीदकर वहीं बसने की योजना बना रहे थे। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उनकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब कोर्ट की सख्ती के बाद मामला और भी गंभीर होता जा रहा है।

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