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अर्नब ने कन्हैया कुमार पर हमले के आरोपी वकील को “गुंडा” कहा था, केस खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। यह मामला उस टिप्पणी से जुड़ा था जिसमें गोस्वामी ने जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार पर हुए हमले के आरोपी वकील विक्रम सिंह चौहान को “गुंडा” कहा था।

मंगलवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में टाइम्स ग्रुप के निदेशक समीर जैन और विनीत जैन के खिलाफ भी चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया।

मामला फरवरी 2016 का है, जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ चैनल पर एक बहस की मेजबानी कर रहे थे। इस बहस के दौरान उन्होंने अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान को “गुंडा” और “हुड़दंगी” कहा था। चौहान पर आरोप था कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में कन्हैया कुमार और पत्रकारों पर हमला किया था, जब कन्हैया को देशविरोधी नारेबाजी के मामले में पेश किया जा रहा था।

गोस्वामी की टिप्पणी के बाद चौहान ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि यह बयान “बेहद अपमानजनक” है और इससे उनकी प्रतिष्ठा और करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने समीर जैन, विनीत जैन और अन्य टाइम्स ग्रुप अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया था।

इस मामले में अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मालविका त्रिवेदी के साथ अमन अविनव, कुमार ऋषभ पार्थ और शैलेंद्र स्लारिया पेश हुए, जबकि समीर जैन और विनीत जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग, हिमांशु सेठी और अश्वार्या छाबड़ा ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामलों को रद्द (quash) कर दिया।

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