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छत्तीसगढ़

गांजा तस्करी में फंसाए गए बस्तर के 4 टीवी पत्रकारों को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी यह शर्त

जगदलपुर : गांजा तस्करी के फर्जी आरोप में जेल भेजे गए बस्तर चारों टीवी पत्रकारों को जमानत मिल गई है. राजमेहन्द्री न्यायालय में चारों की जमानत याचिका पेश की गई थी. अदातल ने दलीलों के बाद कुछ शर्तों पर चारों पत्रकार शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह और बप्पी राय को जमानत दे दी.

स्पेशल जज शिव कुमार ने चारों को इस शर्त पर जममानत दी है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती चारों पत्रकार प्रत्येक मंगलवार चिंतुर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी के सामने उपस्थित होंगे. इसके अलावा न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे. पत्रकारों की रिहाई 20 हजार रुपये के पर्सनल बांड और प्रत्येक के लिए दो स्थानीय जमानतगीरों के साथ की जाएगी. कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों पत्रकारों को रिहा कर दिया जाएगा.

बता दें कि बस्तर के पत्रकार शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह और बप्पी राय के खिलाफ आंध्र प्रदेश के चिंतुर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया गया था.

मामला क्या था?
थाना प्रभारी कोंटा अजय सोनकर पर आरोप लगा था कि रेत माफिया से मिलकर उसने योजनाबद्ध तरीके से पत्रकारों के वाहन में गांजा रखवाया और फिर चिंतुर पुलिस को इसकी सूचना दी. इस सूचना के आधार पर चिंतुर पुलिस ने गाड़ी से गांजा जब्त कर चारों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया था.

स्थानीय पत्रकारों ने इस पूरी साजिश में जांच की मांग की थी. इसके बाद सुकमा एसपी ने जांच टीम गठित की थी, दोषी पाए जाने पर कोंटा थाना प्रभारी को निलंबित कर विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया था.

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