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दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण की खबर पर बवाल, उपनिरीक्षक ने भेजा नोटिस!

बरेली/पीलीभीत। उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक विजय वीर सिंह की ओर से दो प्रमुख समाचार पत्रों—Dainik Jagran (पीलीभीत संस्करण) और Dainik Bhaskar (बरेली संस्करण)—को मानहानि के आरोप में विधिक नोटिस भेजा गया है।

नोटिस अधिवक्ता भरण भूषण पाण्डेय, सेंट्रल बार एसोसिएशन, पीलीभीत के माध्यम से प्रेषित किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 13 फरवरी 2026 को प्रकाशित एक समाचार, जिसका शीर्षक “रुपये न देने पर पुलिस ने खोली ट्रैक्टर की लाइट” बताया गया है, पूर्णतः असत्य और निराधार है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उक्त खबर से उपनिरीक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तथा मानसिक पीड़ा हुई है। यह भी कहा गया है कि प्रकाशित समाचार तथ्यहीन है और संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विधिक नोटिस में दोनों समाचार पत्रों से 7/15 दिनों के भीतर लिखित रूप से बिना शर्त माफी मांगने, कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, संशोधित खबर प्रकाशित करने तथा 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई है।

साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर संबंधित न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी।

फिलहाल दोनों समाचार पत्रों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

देखें नोटिस…

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