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गालीबाज रजत शर्मा के गाली वाले ट्वीट और वीडियो हटायेंगे कांग्रेसी, कोर्ट की मेहरबानी से इंडिया टीवी में ख़ुशी का माहौल!

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

मानहानि के मुकदमे में शर्मा के पक्ष में एकपक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया कि, “जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।”

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें Google इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी बनाया जाए और न्यायिक आदेशों के बिना सार्वजनिक डोमेन में न डाला जाए। साथ ही जिन यूआरएल को हटाने का आदेश दिया गया है वे तीन कांग्रेस नेताओं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट हैं।

बता दें कि यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया।

नीचे पढ़ें रिलेटेड खबरें और उसके बाद वीडियो….

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