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अधिकांश अखबारों में मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं, मीडियाकर्मी आगे आकर वाद प्रस्तुत करें : उप श्रमायुक्त

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र के उप श्रमायुक्त एके सिंह का कहना है कि अधिकांश अखबार मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से अपने इंप्लाइज को सेलरी नहीं दे रहे हैं. ऐसे में मीडियाकर्मियों को आगे आकर अपना वाद प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन्हें नियम-कानून के मुताबिक सेलरी व बकाया आदि दिलाया जा सके. उप श्रमायुक्त एके सिंह ने यह बात अमर उजाला अखबार में एक नोटिस प्रकाशित कराके कही है.

 

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र के उप श्रमायुक्त एके सिंह का कहना है कि अधिकांश अखबार मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से अपने इंप्लाइज को सेलरी नहीं दे रहे हैं. ऐसे में मीडियाकर्मियों को आगे आकर अपना वाद प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन्हें नियम-कानून के मुताबिक सेलरी व बकाया आदि दिलाया जा सके. उप श्रमायुक्त एके सिंह ने यह बात अमर उजाला अखबार में एक नोटिस प्रकाशित कराके कही है.

 

इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना वाद (सिविल) संख्या 411/2014, अभिषेक राजा और अन्य बनाम संजय गुप्ता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.04.2015 की संस्तुतियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इलाहाबाद क्षेत्र में अखबार प्रतिष्ठानों में जांच निरीक्षण से पता चला है कि अखबार मालिकों द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है. नोटिस की प्रति उपर प्रकाशित है. पत्रकार और गैर-पत्रकार भाइयों को चाहिए कि वह मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से जितनी भी सेलरी खुद की बनती हो और जो भी बकाया बनता हो, उसका कागज तैयार कर उप श्रमायुक्त के यहां वाद प्रस्तुत करें.

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1 Comment

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  1. ramsingh

    September 28, 2015 at 5:40 am

    ऐसा लगता हैं की श्रम आयुक्त जयपुर ने राजस्थान पत्रिका अवं भास्कर रिस्वत खा ली जवकि उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त ने सूचना जारी करे दी है तो फिर इन साहब जी ने कदम क्योर नहीं उठाया जबकि सच यह है राजस्थान मैं भी तो मजीठिया बोर्ड लागु नहीं किया
    आयुक्त महोदय जागो अभी भी समय हैं बरना अब तुम्हारी भी नौकरी चली जायगी श्रीमान जी सोचो एक बार सोचो

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