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मध्य प्रदेश

इन्‍दौर प्रेस क्‍लब अध्यक्ष खारीवाल की सदस्यता समाप्त, चुनाव की अटकलें तेज

इंदौर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर इन दिनो घमासान छिड़ा हुआ है। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन्हें वर्ष 2010 में निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई थी। खालवाल की सदस्यता समाप्ति का आदेश प्रेस क्लब के महासचविव अरविंद तिवारी ने जारी की है। 

इंदौर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर इन दिनो घमासान छिड़ा हुआ है। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उन्हें वर्ष 2010 में निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई थी। खालवाल की सदस्यता समाप्ति का आदेश प्रेस क्लब के महासचविव अरविंद तिवारी ने जारी की है। 

रविवार को जारी आदेश में कोर्ट के प्रकरण का हवाला दिया गया है। महासचिव के मुताबिक खारीवाल को 27 अगस्त 2010 को चेक अनादरण के एक मामले में न्याययिक मजिस्ट्रेट संगीता तिवारी ने सजा सुनाई थी। 

मदनलाल राठौर विरुद्ध खारीवाल प्रकरण में यह फैसला दिया गया था। इसी मामले में आईपीसी कीधारा 357-3 के तहत सात हजार रुपये प्रतिकर देने के भी आदेश थे, ऐसा न रने पर तीन माह जेल भेजने के आदेश दिये गए थे। तिवारी का कहना है कि कुछ सदस्यों ने मामला 20 जून को उनके संज्ञान में लाया। प्रेस क्लब के विधान की धारा 8-ग के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में सदस्य को सजा होने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। कोर्ट के आदेश और विधान के मुताबिक खारीवाल की सदस्यता समाप्त हो गई है। 

प्रवीण खारीवाल का कहना है कि महासचिव की कार्रवाई विधान प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ही सदस्यता समाप्त कर दी गई। यह चेक अनादरण का मामला है जबकि प्रेस क्लब का नियम आपराधिक प्रकरणों से संबधित है। 

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