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सरकारी उत्पीड़न के शिकार हुए ADG को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG गुरजिंदर पाल सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला…

अवैध संपत्ति और राजद्रोह के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS गुरजिंदर पाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत..,

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ACB प्रमुख रहे IPS अधिकारी के मामले में सुनावई के दौरान पुलिस अधिकारियों पर राजद्रोह की कार्यवाई पर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई पुलिस अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है, तब सब ठीक रहता है। सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। यही आज के परिवेश में चल रहा है।

कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पाल को मामले की जांच में सहयोग का आदेश दिया।

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इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।

दरअसल गुरजिंदर पाल पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB और EOW ने मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पाल पर 124A के तहत राजद्रोह का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। पाल ने पूरे मामले की CBI जांच और ACB और EOW के द्वारा की जा रही कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

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देखें कोर्ट ऑर्डर-

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