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पत्रकार को यूट्यूब चैनल बंद करने की शर्त पर जमानत, महिला पुलिस पर लगाया था बड़ा आरोप

द्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देगा. इसके साथ ही वह मामले की सुनवाई पूरी होने तक इससे संबंधित किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देगा.

पत्रकार फेलिक्स जेराल्ड को, तमिलनाडु पुलिस ने मई में व्हिसलब्लोअर सवुक्कु शंकर का एक आपत्तिजनक इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल ‘रेड पिक्स’ पर प्रसारित करने के चलते 10 मई को दिल्ली से हिरासत में ले लिया था.

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, शंकर के साथ जेराल्ड के इंटरव्यू में महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. वीडियो के एक अंश में शंकर पुलिस वालों को बदमाश कह रहे थे, साथ ही यह भी कहा था कि महिला पुलिसकर्मी विभाग में पोस्टिंग पाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से समझौता करती हैं.

रेड पिक्स नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार जेराल्ड पर इस मामले को लेकर 294 (बी) दर्ज किया गया था. उन्हें जमानत उस सूरत में दी गई जब शंकर को मिल चुकी थी. शंकर को पुलिस ने आईपीसी की धारा 509, 353 और महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 4 व धारा 67 लगाकर जेल भेजा था. शंकर को 4 मई को थेनी स्थित एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, “जेराल्ड के आचरण से पता चलता है कि वे साक्षात्कार की आड़ में विवादास्पद गतिविधियों में शामिल थे. उनके चैनल पर प्रसारित साक्षात्कार में राजनेताओं के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगे हैं. हालांकि अदालत ने जेराल्ड को जमानत दे दी क्योंकि सह-अभियुक्त (शंकर) को भी जमानत मिल गई है. लेकिन वह अभी एक अलग मामले में जेल में ही हैं.”

अदालत ने यही भी कहा कि, “जेराल्ड को अपने यूट्यूब चैनल रेड पिक्स 24*7 को बंद करने का निर्देश दिया जाता है. साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा कि वह भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे.”

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