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झारखंड सरकार का विज्ञापन 20 (जे) का तोड़, श्रमायुक्‍त ने पेश की नजीर

राम ए यादव : साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल 2015 के आदेश के आलोक में झारखंड, रांची के श्रमायुक्‍त ने नजीर पेश की है। उन्‍होंने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्‍ध अधिनियम  1955 के उपखण्ड 20 (जे) के संदर्भ में विज्ञापन देकर सभी साथियों के मन से खौफ और भ्रम को दूर कर दिया है। विज्ञापन में स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया गया है कि सभी साथी इस एक्‍ट के तहत मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन, एरियर, ग्रेच्युटी आदि पाने के अधिकारी हैं। बेशक संस्‍थान (समाचार पत्र या मैग्‍जीन) ने मजीठिया को लेकर उनको धोखे में रखकर या जबरन किसी डाक्‍यूमेंट (कागजात) पर हस्‍ताक्षर क्‍यों न करवा रखा हो।

 

राम ए यादव : साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल 2015 के आदेश के आलोक में झारखंड, रांची के श्रमायुक्‍त ने नजीर पेश की है। उन्‍होंने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्‍ध अधिनियम  1955 के उपखण्ड 20 (जे) के संदर्भ में विज्ञापन देकर सभी साथियों के मन से खौफ और भ्रम को दूर कर दिया है। विज्ञापन में स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया गया है कि सभी साथी इस एक्‍ट के तहत मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन, एरियर, ग्रेच्युटी आदि पाने के अधिकारी हैं। बेशक संस्‍थान (समाचार पत्र या मैग्‍जीन) ने मजीठिया को लेकर उनको धोखे में रखकर या जबरन किसी डाक्‍यूमेंट (कागजात) पर हस्‍ताक्षर क्‍यों न करवा रखा हो।

 

झारखंड सरकार ने मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन, एरियर, ग्रेच्युटी आदि की वसूली के लिए केंद्र सरकार का प्रपत्र-3 भरने के लिए कहा है। प्रपत्र-3 (Form C) को झारखंड के सभी साथियों (पत्रकार/गैर पत्रकार, स्‍थायी कर्मी,  अनुबंधकर्मी/अस्थाई कर्मी और अंशकालिक प्रति‍नि‍धि फोटोग्राफर*) को 30 जुलाई 2015 तक भर कर जमा करवाना है।

अगर आप अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्‍य अदालत की शरण में नहीं गए हैं तो भी आप इस आवेदन प्रपत्र-3 (Form C) को भरकर श्रमायुक्‍त के विज्ञापन की प्रति‍लिपि के साथ अपने यहां के जिला श्रम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

 यही नियम अन्‍य राज्‍यों में कार्यरत साथियों पर भी लागू होता है। वे अपने यहां के जिला श्रम कार्यालयों में प्रपत्र-3 (Form C) को भरकर झारखंड श्रमायुक्‍त के विज्ञापन की प्रतिलिपि (उदाहरण स्‍वरुप) के साथ जमा करवा सकते हैं। समय कम रह गया है इसलिए सोचने में समय न गंवाएं। प्रपत्र-3 को तुरंत भरकर 30 जुलाई से पहले जमा करवाएं।

 नोट:  प्रपत्र-3 (Form C) जमा करवाने के बाद श्रम कार्यालय की मुहर,  हस्‍ताक्षर और तिथि लगी पावती या प्रतिलिपि अवश्‍य लें।  

 प्रपत्र-3 (Form C) को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/GwUi7z

झारखंड श्रमायुक्‍त, रांची के विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/z7MN3U

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (हिंदी-अंग्रेजी) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/wdKXsB

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/8fOiVD

 * अंशकालिक प्रति‍निधि/फोटोग्राफर को मिलने वाले लाभ के लिए देखें मजीठिया वेजबोर्ड (हिंदी) का पेज नंबर 41 देखें।

 यदि फाइलें डाउनलोड करने में कोई दिक्‍कत आ रही हो तो इसे मेल से भी मंगवा सकते हैं। यदि प्रपत्र-3 को भरने या समझने में कोई दिक्‍कत आ रही हो तो भी आप बिना किसी हिचक के संपर्क सकते हैं। आपकी पहचान गुप्‍त रखी जाएगी।

मजीठिया की इस लड़ाई में जितना ज्‍यादा हमारा संख्‍या बल बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत के बाद उतनी ही जल्‍दी समाचार पत्रों और मैग्‍जीनों में मजीठिया की सिफारिशों को सही ढंग से लागू करवाने के लिए राज्‍यों सरकारों पर नैतिक दबाव बढ़ेगा। इसलिए, इस महत्‍वपूर्ण जानकारी को ज्‍यादा से ज्‍यादा साथियों तक पहुंचाने के लिए इसको फेसबुक पर शेयर करें या अन्‍य सोशल मीडिया के माध्‍यमों का प्रयोग करें।

सचिव आइएफडब्‍ल्‍यूजे के सचिव राम ए यादव से संपर्क : 9810623949, [email protected], [email protected]

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