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उत्तर प्रदेश

कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री की जमानत खारिज, रंगदारी समेत बढ़ाई गईं 3 धाराएं!

कानपुर | प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व महामंत्री और पत्रकार वकील कुशाग्र पांडेय पर रंगदारी समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं. इससे पहले अदालत ने मंगलवार को उसकी जमानत अर्जी रद्द कर दी थी.

पुलिस ने बुधवार को कुशाग्र पर आईपीसी की धारा 386 (रंगदारी मांगना), 327 (मूल्यवान संपत्ति कब्जाना) और 193 (झूठे साक्ष्य देना) बढ़ाई है. दूसरी तरफ पुलिस ने पांडेय की न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसकी सुनवाई आज गुरुवार को की जाएगी.

बता दें कि मेघदूत होटल के मालिक अशोक कुमार मेहरोत्रा ने कुशाग्र पांडेय समेत 11 नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ मकान कब्जा करने व रंगदारी मांगने की धाराओं में नगर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें कुशाग्र को गिर्फ्तार कर जेल भेजा गया है, बाकी की धर-पकड़ के लिए तलाश जारी है.


शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर भड़ास को बताया कि कुछ माह पहले शहर के कई स्थानों में इस तरह की होर्डिंग्स लगाई गईं थीं. अमृत विचार के बाद कुशाग्र ने दैनिक भास्कर पकड़ा था. साथ ही दैनिक भास्कर की कानपुर लॉबी की नियुक्ति में भी एक बड़ा खेल किया गया था. हालांकि, अवनीश दीक्षित कांड के बाद कुशाग्र फुल टाइम वकालत करने लगा था.

मूल खबर…

कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री समेत 31 पर FIR, होटल मालिक का मकान कब्जा कर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी

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