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उत्तर प्रदेश

सरकारी मेडिकल कॉलेज पर 43 लाख, निजी पर 1.36 करोड़ जुर्माना, कार्यवाही की मांग

जाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने के मामले में कड़ी आपात आपत्ति प्रकट की है.

मुख्य सचिव को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस सीटों में दाखिले के लिए अपने कॉलेज से जुड़े विभिन्न कमियों को पूरा करने के निर्देश दिए थे और उन कमियों के पूरा नहीं होने पर इन्हे कारण बताओं नोटिस जारी किया गया.

उसके बाद भी तमाम मेडिकल कॉलेज ने इन कमियों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज अयोध्या को 12 लाख तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई को 4 लाख सहित कल प्रदेश के कुल 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज को कल 43 लख रुपए जुर्माना लगाया गया है.

इसी प्रकार 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कुल 1.36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिसमें कैरियर इंस्टीट्यूट लखनऊ, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, स्कूल आफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा तथा वेंकटेश्वर मेडिकल इंस्टिट्यूट अमरोहा को 10-10 लाख का जुर्माना शामिल है.

उन्होंने इन कमियों को तत्काल दूर करने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग की है.

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