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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को ‘जिहादी’ कहने वाला माफी मांगे- हाईकोर्ट

फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को एक्स पर जिहादी कहने वाले व्यक्ति को माफी मांगने का आदेश दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि, कम से कम दो महीने के लिए यूजर के एक्स हैंडल पर माफी की पोस्ट मौजूद रहनी चाहिए.

बता दें कि यह पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान जगदीश सिंह के रूप में हुई है, जिसने अपने हैंडल पर लिखा था, “एक जिहादी हमेशा जिहादी होता है.” अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस ट्वीट का उल्लोेख भी माफी वाली पोस्ट में होना चाहिए.

अदालत ने जुबैर को भी निर्देश दिया है कि वह माफी वाले ट्वीट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिट्वीट नहीं करेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जुबैर माफी का उपयोग सिंह के खिलाफ किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए नहीं कर सकते हैं.

पूरा मामला क्या है?
अदालत का यह आदेश साल 2020 में दायर की गई एक याचिका पर दिया गया है. जुबैर ने जगदीश की प्रोफाइल पिक्चर को रिट्वीट किया था, जिसमें उनकी पोती भी थी, हालांकि बच्ची का चेहरा ब्लर कर दिया गया था, इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर को तलब किया था, जिसके खिलाफ जुबैर ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

इस ट्वीट में जुबैर ने लिखा था, “हैलो जगदीश सिंह, क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानती है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल पिक बदलने का सुझाव देता हूं.” इस ट्वीट पर जगदीश ने “जिहादी” वाली टिप्पणी की थी.

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