इंदौर | मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जोबट निवासी एक अनाज व्यापारी ने चार अखबारों के खिलाफ 20 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है. इन अखबारों में दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका और राज एक्सप्रेस का नाम शामिल है. चारों अखबारों के साथ इनके पत्रकारों और प्रकाशकों समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ अदालत में वाद दाखिल किया है.
जोबट के सरकारी लायसेंसधारी दुकानदार दिनेश राठौड़ (46) ने भड़ास से हुई बातचीत में कहा कि, “हमने व हमारे परिवार के लोगों ने एक जमीन खरीदी थी, जिसमें शिकायतकर्ता एक वकील भी है. उसने व अन्य ने पुलिस को लाभ देकर हमारे विरोध में केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने कभी भी सत्य के आधार पर जांच नहीं की. केस दर्ज कर मेरी पत्नी आरती को घर से गिरफ्तार कर लिया था. जिससे वह निर्दोष होने के बावजूद एक माह जेल में रही थी और अंत में न्यायालय द्वारा मेरे पूरे परिवार को निर्दोष बरी कर दिया गया है. हमने इस जमीन का दीवानी प्रकरण भी उक्त झूठे फरियादियों के खिलाफ न्यायालय में चलाया था, जिसमें भी हमें विजय प्राप्त हुई है.”
“इसके बाद दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया और राज एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित की गई खबरों में हमें आरोपी ठहरा दिया गया था. बाद में अदालती सुनवाई में हमें आरोप मुक्त कर दिया गया. इसे लेकर मेरे द्वारा कोर्ट के समक्ष, धारा 80 का नोटिस दाखिल कर चारों अखबारों से 20 करोड़ रुपये की मानहानि मांगी गई है. मामला अदालत में रजिस्टर हो चुका है और अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को लगी है.”
दिनेश ने यह भी बताया कि- मजिस्ट्रेट साहब ने बोला है कि एक माह के अंदर न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, हमारे विरुद्ध समाचार पत्र में झूठा प्रचार करके हमें पूरी तरह से बदनाम कर दिया.
देखें अखबारों में छपी खबरों की कतरन और अदालती पत्रावली…







नोट- इस प्रकरण को लेकर किसी को अपना पक्ष या बात रखनी/कहनी हो तो भड़ास के ई-मेल- [email protected] पर पहुंचा सकते हैं.


