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पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने वीकली पेशी पर SC में लगाई याचिका, यूपी सरकार से जवाब तलब

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट से हर सप्ताह थाने में हाजिरी लगाने से छूट देने की मांग की है. कप्पन को हाथरस केस की रिपोर्टिंग के समय गैरकानूनी एक्टिविटी रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत मिली तो हर सप्ताह थाने में पेशी की शर्त के साथ. इस मामले में अब एससी ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है.

आज मंगलवार, 17 सितंबर 024 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हन और आर महादेवन की पीठ ने कप्पन की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

बता दें कि कप्पन को वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इस केस में कप्पन को वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. हाथरस केस में कप्पन को दो साल तक जेल में रहने के बाद जमानत दी गई.

कोर्ट ने जमानत के के लिए कई शर्तें लगायी थीं जिनमें यह भी शामिल था कि कप्पन को जेल से रिहा होने के बाद अगले छह हफ्तों तक दिल्ली में रहना होगा और प्रत्येक सप्ताह को सोमवार को दिल्ली के थाना निजामुद्दीन में हाजिरी लगानी होगी.

बहरहाल, अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

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