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ट्राई की नई गाइडलाइंस जारी

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशन्स 2015 को नोटीफाई करते हुए कहा है कि सर्विस प्रोवाडर्स को हर 10 मेगाबाइट्स डाटा इस्तेमाल होने के बाद कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी देनी होगी।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशन्स 2015 को नोटीफाई करते हुए कहा है कि सर्विस प्रोवाडर्स को हर 10 मेगाबाइट्स डाटा इस्तेमाल होने के बाद कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी देनी होगी।

कंपनियों को स्पेशल टैरिफ वाउचर्स, कॉम्बो वाउचर्स या एड-ऑन पैक इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स को डाटा कंजम्पशन से जुड़ा अलर्ट देना होगा। इसके अलावा कंपनियों को समय-समय पर उनके डाटा बैलेंस के बारे में भी बताना होगा। यही नहीं, कंपनियों को कंज्यूमर की तरफ से लिए गए प्लान की डाटा लिमिट खत्म होने के बाद लगने नए टैरिफ चार्ज के बारे में बताना होगा। डाटा का 50 फीसदी, 90 फीसदी और 100 फीसदी इस्तेमाल के बाद टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहको को अलर्ट देना होगा। डाटा यूसेज 500 एमबी, 100 एमबी और 10 एमबी पहुंचने पर मैसेज करना होगा। डाटा लिमिट खत्म होने पर नए टैरिफ चार्ज की जानकारी देनी होगी।

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