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उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री को पार्टी बनाने से अमिताभ ठाकुर को ‘कैट’ ने रोका, देखें अदालती कॉपी

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पक्षकार बनाए जाने से साफ मना कर दिया है.

अपने अंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए कैट में प्रस्तुत याचिका में अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 3 साल बाद भी अंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दिए जाने की बात कही थी.

इस पर उनके अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के साथ केंद्र सरकार की अधिवक्ता प्रयागमति गुप्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता एसएस रजावत तथा यूपीएससी के अधिवक्ता आलोक त्रिवेदी को सुनने के बाद जस्टिस अनिल कुमार ओझा की पीठ ने अमिताभ ठाकुर को प्रतिवादी की सूची से योगी आदित्यनाथ का नाम एक सप्ताह में विलुप्त करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि वादी के अनुसार उनकी सारी समस्याओं के पीछे योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री के अधिकारों का दुरुपयोग करके उन्हें व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण जानबूझकर परेशान किया जा रहा है.

इसके विपरीत सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से योगी आदित्यनाथ का कोई संबंध नहीं है और प्रदेश सरकार के रूल्स का बिजनेस के अनुसार इस मामले में निर्णय प्रदेश सरकार के सचिव को लेना है.

कैट ने कहा कि इन कारणों से इस मामले में योगी आदित्यनाथ का नाम प्रतिवादी के रूप में गलत अंकित किया गया है, अतः अमिताभ ठाकुर उनका नाम एक सप्ताह में विलुप्त करें.

मामले की अगली सुनवाई, 8 अक्टूबर 2024 को होगी. देखें अदालती पत्रावली….

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