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सहारा समूह को नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का सहारा, एंबी वैली की नीलामी रोकने की याचिका खारिज

सहारा ग्रुप का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा एंबी वैली अब नीलाम होकर रहेगा. नीलामी रोकने से संबंधित सहारा समूह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस तरह सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाए क्योंकि वह रुपये वापस करने के लिए किसी और योजना पर काम कर रहे हैं.

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सहारा ग्रुप का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा एंबी वैली अब नीलाम होकर रहेगा. नीलामी रोकने से संबंधित सहारा समूह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस तरह सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाए क्योंकि वह रुपये वापस करने के लिए किसी और योजना पर काम कर रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए अपने फैसले को जारी रखा है. सहारा ग्रुप ने पुणे के पास अपने प्रीमियम प्रॉजेक्ट ऐंबी वैली की नीलामी रोकने की मांग की थी. मार्केट रेग्युलेटर सेबी को बकाया रकम न चुकाने की वजह से ऐंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से लगभग 20,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा था. यह रकम उन इनवेस्टर्स को दी जानी है जिन्होंने सेबी की ओर से अवैध घोषित की गई सहारा ग्रुप की दो स्कीमों में इनवेस्टमेंट किया था. सेबी का दावा है कि यह रकम अब मूल और ब्याज को मिलाकर करीब 37,000 करोड़ रुपये हो गई है. सहारा की ओर से रकम न चुकाए जाने की वजह से ये नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है.

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