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पत्रकार की शिकायत पर डीएम के खिलाफ केस दर्ज करने से पुलिस का इंकार

झांसी : जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा की ओर से दी गई तहरीर पर झांसी पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है.

पत्रकार लक्ष्मी नारायण ने बीस सितंबर को एसएसपी शिवहरी मीणा को तहरीर देकर डीएम आन्द्रा वामसी पर आरोप लगाया था कि प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीएम ने एक निजी तस्वीर को लेकर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उस तस्वीर को फेसबुक पर मानवेन्द्र यादव नाम के प्रोफ़ाइल से वायरल कराया.

एसएसपी ने इस तहरीर पर सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह को जांच दी. जांच रिपोर्ट में सीओ ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण की तहरीर पर कानूनी सलाह ली गई और पाया गया कि किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन धारा 500 का अपराध बनता है, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की जा सकती. सिर्फ परिवाद का मामला बनता है और इसे सक्षम न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है.

दूसरी ओर इस जांच रिपोर्ट पर लिखित आपत्ति जताते हुए लक्ष्मी नारायण ने किसी निष्पक्ष अफसर से जांच कराने की मांग की है और इस बाबत एसएसपी को पत्र दिया है.

पत्र में कहा गया है कि सीओ सिटी कार्यालय में दो पृष्ठों का बयान टाइप कर उस पर हस्ताक्षर लिए गए जबकि जांच रिपोर्ट में सिर्फ मौखिक बयान का उल्लेख है.

इस मामले में न तो तस्वीर वायरल करने वाले प्रोफ़ाइल के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया और न ही आरोपियों की घटना के समय की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन हासिल की गई है.

यह भी लिखित आपत्ति दी गई है कि जांच अफसर आरोपी के सरकारी बंगले पर गए और सम्भव है कि जांच प्रभावित करने का दबाव बनाया गया हो. लिखित रूप से यह भी कहा गया है कि इस तहरीर पर कम से कम तीन आपराधिक धाराएं बनती हैं और इस मामले की किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाए.

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