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फिल्म या प्रोमो दिखाने से पहले सर्टिफिकेट लें टीवी वाले

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर्स को दिए नए निर्देश. कोई भी फिल्म या प्रोमो दिखाने से पहले उन्हें सीबीएफसी यानि सेंसर बोर्ड  से प्रमाण लेना होगा. मंत्रालय ने ऐसा नहीं करने पर केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट 1995 की धारा 20 और अपलिंक/ डाउनलिंक गाइडलाइंस के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है.  नोटिस में कहा गया है कि कई बार चैनल्स नई फिल्मों के प्रोमो बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के दिखाते हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर्स को दिए नए निर्देश. कोई भी फिल्म या प्रोमो दिखाने से पहले उन्हें सीबीएफसी यानि सेंसर बोर्ड  से प्रमाण लेना होगा. मंत्रालय ने ऐसा नहीं करने पर केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट 1995 की धारा 20 और अपलिंक/ डाउनलिंक गाइडलाइंस के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है.  नोटिस में कहा गया है कि कई बार चैनल्स नई फिल्मों के प्रोमो बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के दिखाते हैं.

कोई भी फिल्म या फिल्म का ट्रेलर बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के दिखाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 का उल्लंघन है जैसा कि केबल नेटवर्क्स एक्ट की धारा 6 (1)(n) में स्प्ष्ट है। एक्ट के मुताबिक कोई भी फिल्म, फिल्म का गाना, फिल्म का प्रोमो, म्यूजिक विडियो, म्यूजिक एल्बम, एल्बम का प्रोमो चाहे वे इंडिया में बने हों या बाहर बिना सीबीएफसी सर्टिफिकेट के केबल सर्विस पर ऑन-एयर नहीं किए जा सकते हैं.  मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर्स को सख्ताई से केबल टेलिविजन नेटवर्क्स एक्ट की धारा 6(1)(n) का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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