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छत्तीसगढ़ के IPS जीपी सिंह पर दर्ज कराई गई तीनों FIR हाईकोर्ट ने की रद्द!

कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में आय से अधिक संपत्ति , ब्लैकमेलिंग और राजद्रोह जैसे मामले में जेल जा चुके बर्खास्त IPS पर लगाए गए मामले हाईकोर्ट ने रद्द किए…

आईपीएस जीपी सिंह

कन्हैया शुक्ला-

IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी तीनों FIR को रद्द कर दिया.

कोर्ट का कहना है कि झूठे मामले दर्ज कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई है. कांग्रेस की बघेल सरकार में आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के मामलों में FIR दर्ज की गई थी.

बता दें कि बघेल सरकार में 94 बैच के इस IPS को जेल तक जाना पड़ा और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था. जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने उनके सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें करोड़ों की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद करने का दावा किया गया था.

जीपी सिंह के ऊपर सरकार गिराने की साजिश के आरोप में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था. सिंह अपनी इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहे और अब उनके ऊपर दर्ज मामलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है!

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