जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। प्रभात खबर के आरा के ब्यूरो चीफ मिथलेश कुमार के मामले में सुप्रीमकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में कुछ कमियों को दूर करने के लिए उनके एडवोकेट दिनेश तिवारी ने माननीय सुप्रीमकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। इस खबर की पुष्टि मंगलवार 18 जुलाई को देर रात खुद मिथलेश कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में किया है।
जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा 19 जून 2017 को देश भर के प्रिंट मीडियाकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था मगर इसमें कुछ कमियां रह गयी थी। दैनिक प्रभात खबर के बिहार के आरा के ब्यूरोचीफ मिथलेश कुमार के मामले में उनके एडवोकेट दिनेश तिवारी ने 18 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। मीडिया कर्मियों के कई वकीलों ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले में कुछ संशोधन की मांग को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर करने का ऐलान किया था। मिथलेश कुमार ने पुष्टि की है कि एडवोकेट दिनेश तिवारी ने उनके मामले में रिव्यू पीटीशन दायर कर दिया है।
माननीय सुप्रीमकोर्ट ने 19 जून 2017 को सुनाए अपने फैसले में साफ निर्देश दिया था कि अखबार मॉलिकों को हर हाल में जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ देना ही पड़ेगा। साथ ही यह लाभ उन कर्मचारियों को भी देने का निर्देश दिया गया था जो ठेका पर काम करते हैं। मिथलेश कुमार का ट्रांसफर प्रभात खबर प्रबंधन ने कर दिया था जिस पर वे अपने एडवोकेट के जरिये सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गए थे। प्रभात खबर ने मिथलेश कुमार का ट्रांसफर झारखंड के चाईबासा में कर दिया था और वे सुप्रीमकोर्ट से अपने पक्ष में स्टे भी ले आये मगर फिर भी प्रभात खबर ने उन्हें पुरानी जगह पर ज्वाइन नही कराया। फिलहाल मिथलेश कुमार के मामले में रिव्यू पिटीशन दायर होने से मीडिया कर्मी अब सुप्रीमकोर्ट के अगले कदम पर नजर गड़ाए हैं।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट
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