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उत्तर प्रदेश

थोक के भाव आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादलों पर अवमानना याचिका दाखिल

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के  ताबड़तोड़ तबादले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार हाई कोर्ट ने 18 फ़रवरी 2014 को लोक प्रहरी की एक पीआईएल में कहा था कि आईएएस और आईपीएस कैडर संशोधन नियमावली 2014 के आने के बाद भविष्य में इन अफसरों के दो वर्षों से कम समय में तबादला सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सम्बंधित अफसर से टिप्पणी प्राप्त करने के उपरांत लिखित रूप से कारण बताये जाने पर ही किये जाएँगे.

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के  ताबड़तोड़ तबादले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका दायर किया है. याचिका के अनुसार हाई कोर्ट ने 18 फ़रवरी 2014 को लोक प्रहरी की एक पीआईएल में कहा था कि आईएएस और आईपीएस कैडर संशोधन नियमावली 2014 के आने के बाद भविष्य में इन अफसरों के दो वर्षों से कम समय में तबादला सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सम्बंधित अफसर से टिप्पणी प्राप्त करने के उपरांत लिखित रूप से कारण बताये जाने पर ही किये जाएँगे.

डॉ ठाकुर के अनुसार इसके विपरीत प्रदेश में नियमों और हाई कोर्ट आदेश के सीधे उल्लंघन में रोज ट्रान्सफर हो रहे हैं. उन्होंने 27 जनवरी को 94 आईपीएस  के तबादले और अगले दिन 28 जनवरी को इनमे 11 को निरस्त किये जाने को इसका नवीनतम उदहारण बताते हुए इन्हें हाई कोर्ट की अवमानना बताते हुए यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन और अन्य वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर किया है. 

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