हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा आज तक और इंडिया टुडे का संचालन करने वाले टीवी टुडे नेटवर्क की केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किये जाने की सूचना है.
इनपुट है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया नेटवर्क को अपने न्यूज चैनल्स पर विभिन्न शराब ब्रांड्स के विज्ञापन दिखाने पर माफी स्क्रॉल चलाने का निर्देश दिया था. जिसके खिलाफ नेटवर्क ने याचिका दायर की थी.
मीडिया में आई खबरों के अनुसार न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टीवी टुडे की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि, ‘100 पाइपर्स म्यूजिक सीडी’ का विज्ञापन दिखाते समय कंपनी ने ‘100 पाइपर्स’ का लोगो प्रदर्शित कर केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के नियम 7 (विज्ञापन संहिता) का उल्लंघन किया है.
कथित तौर पर अदालत ने कहा कि, ‘इस प्रकार 100 पाइपर्स के लोगो का प्रदर्शन कर नियम 7 का अनुपालन नहीं किया गया है.’ अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील का वो तर्क भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि, ‘नेटवर्क CBFC (सेंट्रल फिल्म प्रमाणन बोर्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर अच्छे भरोसे के साथ आगे बढ़े थे. जो विज्ञापनदाता की तरफ से प्रस्तुत की गई थी. जिसे खारिज नहीं किया जा सकता.’
इसके अलावा ‘ऑल सीजन्स क्लब सोडा’ का दूसरा विज्ञापन चलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने पाया कि उक्त एडवर्टाइज केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणित ही नहीं था.
बता दें कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय के 14 जून 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए tv today ने हाई कोर्ट दिल्ली का दरवाजा खटखटाने के बाद अदालत ने अब यह आदेश पारित किया है.