मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर रविंद्र अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अमर उजाला को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। नियत तारीख पर सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में हाज़िर हुए मगर अमर उजाला की तरफ से न कोई हाज़िर हुआ और न ही जवाब दखिल किया गया। कोर्ट ने अब अमर उजाला को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय और दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि अमर उजाला के चंबा ब्यूरो प्रभारी रविंद्र अग्रवाल ने मजीठिया वेज बोर्ड लागू करने में प्रबंधन द्वारा का गई धांधली के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को संज्ञान में लेते हुए अमर उजाला के खिलाफ नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा था। मजीठिया को लेकर अमर उजाला प्रबंधन द्वारा की गई धांधली को हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना माना है।
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Comments on “पत्रकार रविंद्र अग्रवाल मजीठिया प्रकरणः अमर उजाला ने नहीं दिया हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब”
all are cheaters punjkab kesari bhi 😡
Iss baar Court ki Awmanna ki khabar padhengey hum sabhi aur ye Cruel Akhbaar Malik jail ke Ander hongey. Satya-mev-jayate…
RAJASTHAN PATRIKA ALSO NOT IMPLEMENTED WAGE BOARD THIS GROUP IS ONE CHASTEST GROUP.GULAB KOTHARI WHO PREACH THE PUBLIC IS ALSO BIGEST CHEATER BHRUST CRUPPET CHOR BAIEMAN,AEYEASH.