दिल्ली : हाईकोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप पीड़िता ‘निर्भया’ पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में ये केस प्रभावित हो सकता है। मामले में बीते 9 मार्च को हाई कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट विभोर आनंद, अरूण मेनन व कृतिका की अलग-अलग दो जनहित याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से इन्कार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भेजा है। अब इस मामले में सुनवाई 18 मार्च को होगी।
वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी मुकेश के साक्षात्कार पर तैयार वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि इस मामले में चल रहे मीडिया ट्रायल का दबाव जजों के अवचेतन मन पर पड़ेगा, जिससे उनका फैसला प्रभावित हो सकता है।
याचिकाओं में डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है, ताकि दोषी के साक्षात्कार के प्रसारण से उसकी सोच की वास्तविकता का पता चले। ज्ञात हो कि डॉक्यूमेंट्री पर विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने उसके प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा निचली अदालत में आवेदन दायर किया था। इस पर निचली अदालत ने चार मार्च को प्रसारण पर रोक लगा दी थी।