बिहार की नीतीश सरकार ने वेब मीडिया पालिसी जारी कर दी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर वेब मीडिया में भी विज्ञापन देगी बिहार सरकार। इसे लेकर बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 को पिछले दिनों मंजूरी दे दी गई।
बिहार सरकार उन न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देगी जो 2 साल से अस्तित्व में हैं. विज्ञापन पाने के लिए कई अन्य शर्तें भी हैं।
नई नियमवाली में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी में शामिल किया गया है। समूह क में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रति माह रखा गया है। सबसे कम प्रति माह पचास हजार से 1.5 लाख यूजर्स कैटेगरी है। बिहार सरकार के विज्ञापनों के प्रकाशन और भुगतान के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
ऐसी वेबसाइट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो, उसी दर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्धता के लिए उन्हें योग्य माना जाएगा। लेकिन, जिन वेब माध्यमों की डीएवीपी दर निर्धारित नहीं है, उन्हें इस नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डीएवीपी दर से समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा।
वेबसाइट को सूचीबद्ध करने के लिए प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 50 हजार रखी गई है। यह गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी। जो वेबसाइट मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें विज्ञापन के लिए सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जाएगी।

