राजस्थान सरकार ने राज्य के संविदा और मानदेय कर्मचारियों के कोविड से संक्रमित होने और इलाज के दौरान मौत होने पर पचास लाख रुपये देने के अपने शासनादेश को संशोधित कर दिया है.
एक नए शासनादेश के जरिए राज्य कर्मचारियों के अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों और राशन डीलरों को भी पचास लाख मदद के दायरे में लाया गया है.
यानि राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त पत्रकार की कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजनों को पचास लाख रुपये मिलेंगे.
देखें आदेश-

यूपी जैसा भारी भरकम पत्रकारों वाले राज्य में मीडियाकर्मी ऐसा आदेश पारित कराने में नाकाम रहे लेकिन राजस्थान के पत्रकार अपने हित में फैसला कराने में कामयाब रहे.