नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिन कोहली तथा हिंदी दैनिक दैनिक भास्कर के प्रकाशक डीबी कॉर्प के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि मामले को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को निपटाने का फैसला किया, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया।
गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि दोनों पक्षों ने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लिया है। समझौते के तहत दैनिक भास्कर ने अपनी वेबसाइट और एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर हिंदी और अंग्रेजी में खंडन प्रकाशित करने पर सहमति जताई है। साथ ही, उस स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित वीडियो और लेख से नलिन कोहली का नाम हटाने और वीडियो में उनकी आवाज को म्यूट करने का वचन भी दिया गया है।
दरअसल, इस मामले की जड़ एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी रिपोर्ट थी, जिसमें कथित तौर पर फेक न्यूज तैयार करने और उसका प्रसार करने वाली एजेंसियों का भंडाफोड़ किया गया था। रिपोर्ट में नलिन कोहली का नाम जोड़ते हुए उन्हें ऐसे प्रचार से जोड़ा गया था, जिसे उन्होंने “झूठा और निराधार” बताया था।
कोहली ने इसको लेकर 16 अप्रैल, 2025 को 2 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया था और संबंधित वीडियो और लेख हटाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सामग्री उनके राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने की मंशा से प्रकाशित की गई थी।
कोर्ट ने पत्रकार सचिन गुप्ता को इस वीडियो या लेख को आगे साझा करने से रोक दिया है। इस मुकदमे में अन्य पत्रकारों, एक्स कॉर्प और कुछ अन्य व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया गया था।
कोहली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को बताया कि समझौते के अनुसार संबंधित कंटेंट से कोहली का नाम हटाया जा रहा है। इससे पहले 11 अप्रैल को अधिवक्ता अमन लेखी और शंख सेनगुप्ता ने सार्वजनिक रूप से आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई की घोषणा की थी।


