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केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने इंडिया स्पीक, बोलता हिंदुस्तान समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा!

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri से जुड़े कथित मानहानि मामले में Delhi High Court ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म India Speaks Daily सहित कई संस्थानों और व्यक्तियों को समन जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को निर्धारित तिथि पर पेश होने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के दस्तावेज़ के मुताबिक, यह मामला मानहानि (Defamation), हर्जाना (Damages) और स्थायी व अनिवार्य निषेधाज्ञा (Permanent & Mandatory Injunction) से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि संबंधित प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों ने ऐसी सामग्री प्रकाशित/प्रसारित की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

किन-किन को भेजा गया नोटिस?

समन में India Speaks Daily (Kapot Media Network LLP) के अलावा कई अन्य मीडिया संस्थान, यूट्यूब चैनल और व्यक्ति शामिल हैं। इनमें India Herald, Navarashtra, बोलता हिंदुस्तान समेत कुछ यूट्यूब चैनल्स और X (formerly Twitter) का इंडिया ऑफिस भी शामिल है।

कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?

  • सभी प्रतिवादियों को 7 मई 2026 सुबह 11 बजे जॉइंट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के सामने पेश होना होगा।
    इसके बाद 7 अगस्त 2026 को मामले की अगली सुनवाई तय की गई है।
  • प्रतिवादियों को समन मिलने के 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब (Written Statement) दाखिल करना अनिवार्य होगा।
  • साथ ही, सभी संबंधित दस्तावेज़ और सबूत भी कोर्ट में पेश करने होंगे।

गैरहाजिरी पर क्या होगा?

अदालत ने साफ किया है कि यदि कोई प्रतिवादी तय तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो मामले की सुनवाई एकतरफा (ex-parte) आगे बढ़ाई जा सकती है।

क्या है मामला?

याचिका में दावा किया गया है कि संबंधित प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रकाशित सामग्री झूठी, भ्रामक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसी आधार पर कोर्ट से हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की गई है।

फिलहाल इस मामले में संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मामला डिजिटल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में एक बड़ी कानूनी बहस को जन्म दे सकता है।


केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने India Speak Daily News Portal के विरुद्ध मानहानि का केस करते हुए हाईकोर्ट का नोटिस भेजा है। अब हमें हाईकोर्ट में हाजिर होना है। मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से सारे साक्ष्य कोर्ट में रखूंगा और उसकी रिपोर्टिंग भी करूंगा। धन्यवाद। -संदीप देव, पत्रकार

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