मीडिया संस्थानों में छंटनी की खबरों के बीच राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश…
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने समाचार पत्र संस्थानों के लिए एक आदेश जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1961 में पत्रकारों के रिटायरमेंट की उम्र 62 और गैर पत्रकारों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष तय कर दी गई है.
श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश में संस्थानों से कहा है सरकार के इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए. सभी संस्थानों से कहा गया है कि वे इस अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश-निर्देश की प्राप्ति और इसके अनुपालन के बारे में एक हफ्ते में जानकारी भेजें.
ज्ञात हो कि एक तरफ लाकडाउन को आधार बनाकर मीडिया समूहों में पत्रकारों की छंटनी की जा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ नें राज्य सरकार ने पत्रकारों को राहत देने वाला फैसला लिया है. अभी तक पत्रकारों के रिटायरमेंट की उम्र साठ साल थी जबकि गैर पत्रकारों की 58 साल.
रायपुर प्रेस क्लब ने राज्य सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है. रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे ने कहा कि सरकार का यह आदेश पत्रकारों के हित से जुड़ा है. रिटायरमेंट की जो उम्र तय की गई है उसका सभी संस्थान पालन सुनिश्चित कराएं.