शुक्लागंज की कोतवाली गंगाघाट के सहजनी तिराहे के पास 19 जून 2020 को पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कानपुर के एक लोकल अखबार कंपू मेल के उन्नाव संवाददाता शुभम मणि त्रिपाठी को भू-माफियाओं द्वारा 7 गोलियां मारी गई थीं.
हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपी गैंगस्टर व भूमाफिया कन्हैया अवस्थी की तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बीते चार साल से कन्हैया उसकी लेडी डॉन पत्नी दिव्या, भाई राघवेंद्र के अलावा रिजवान काना व सूफियाना जेल में बंद हैं. आरोपियों के एक साथी को जमानत मिल गई लेकिन गैंगस्टर की धारा में राहत नहीं मिली है. जिसके चलते सभी जेल में ही रहेंगे.
बता दें कि इस पत्रकार हत्याकांड में मृतक के बड़े भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी ने कन्हैया अवस्थी, दिव्या अवस्ती, राघवेंद्र अवस्थी, शाहनवाज बिहारी, मोनू खान, कपिल कटारिया, रानू शर्मा, विकास दीक्षित, संतोष बाजपेई, शूटर रिजवान काना, टीपू सुल्तान, सूफियान, शानू गांधी, अपराधी बाबा व अतुल दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
अतुल दुबे को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी. अपराधी बाबा फरार है, पुलिस उसे आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी. मामले में इस वक्त कन्हैया, दिव्या, राघवेंद्र, रिजवान काना और सूफियान जेल में हैं बाकी जमानत पर बाहर हैं. मामाला अवैध कामों को लेकर खबर छापने का था. इसमें सुपारी देकर पत्रकार की हत्या कराई गई थी. केस संख्या 188/2020 की धारा 147/148/149/302/34 में मुकदमा दर्ज किया गया था.