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गाली प्रकरण : रजत शर्मा ने कोर्ट ऑर्डर शेयर कर पूछा- बताओ अब इनका क्या करें?

इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और कांग्रेस नेताओं के बीच एक वीडियो क्लिप को लेकर उपजा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. यह तब है जब रजत शर्मा कोर्ट की शरण में हैं.

बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के साथ साथ एक्स को संबंधित ट्वीट हटाने का निर्देश जारी किया था, बावजूद इसके वे ट्वीट एक्स पर दिखाए जा रहे हैं.

इसे लेकर रजत शर्मा ने आज शुक्रवार अदालत के आदेश की कॉपी शेयर कर दुखड़ा लिखा है. शर्मा ने लिखा कि, “झूठ की इंतहा हो गई है. सच मैं बताता हूँ.

आगे लिखा गया है, आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक़ अपने ट्वीट डिलीट करें. आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करे. आज कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती. अदालत का आज का ऑर्डर सामने है, कोई भी देख सकता है. अब आप ही बताइये इनका क्या करें?”

कोर्ट के आदेश में क्या है?
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह की बेंच ने रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है. वहीं एक्स को आज शाम पांच बजे तक अपमानजनक ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है.

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