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मजीठिया मामला : गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की श्रमायुक्त की याचिका पर सुनवाई 16 सितंबर को

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उत्तराखंड के श्रम आयुक्त की याचिका/आवेदन को सुनवाई के लिए 16 सितंबर,2016 की अग्रिम सूची में सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति पीसी पंत की खंडपीठ उत्तराखंड के श्रम आयुक्त के गिरफ्तारी वारंट को वापस लने की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि उत्तराखंड के श्रम आयुक्त डा. आनंद श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका 11 साल का विवादराहित और शानदार कैरियर रिकार्ड रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उत्तराखंड के श्रम आयुक्त की याचिका/आवेदन को सुनवाई के लिए 16 सितंबर,2016 की अग्रिम सूची में सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति पीसी पंत की खंडपीठ उत्तराखंड के श्रम आयुक्त के गिरफ्तारी वारंट को वापस लने की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि उत्तराखंड के श्रम आयुक्त डा. आनंद श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका 11 साल का विवादराहित और शानदार कैरियर रिकार्ड रहा है।

सुनवाई की पिछली तारीख, 23 अगस्त, 2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित न हो पाने का अविवेक ना तो जानबूझकर और न ही इरादतन किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया उनकी गिरफ्तारी का वारंट निश्चित तौर पर उनके भविष्य की सेवा संभावनाओं पर असर डालेगा। लिहाजा उन्होंने इस आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है।

-परमानंद पांडे
सेक्रेटरी जनरल-आईएफडब्ल्यूजे
अनुवाद: रविंद्र अग्रवाल

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1 Comment

1 Comment

  1. deepak

    September 16, 2016 at 3:50 pm

    Kya hua is matter ka……warront cancle hua kya?

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