सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता वाली एनबीएसए यानि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए तीन हिंदी न्यूज चैनलों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एनबीएसए ने एनडीटीवी के हिंदी और अंग्रेजी दोनों न्यूज चैनलों को हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक आदमी की हत्या से संबंधित न्यूज रिपोर्ट के लिए ऑन एयर माफी जारी करने को कहा है. दोनों चैनलों ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने ‘कथित तौर पर’ शब्दों का इस्तेमाल किया था, पर एनबीएसए इस पर संतुष्ट नहीं है और उसने दोनों चैनलों से 25 जुलाई को रात 9 बजे के प्राइमटाइम न्यूज से पहले अपनी सभी खबरों पर माफीनामा दिखाने को कहा है.
एनबीएसए के मुताबिक, दोनों न्यूज चैनलों ने तथ्यों के सत्यापन के बिना कुछ धार्मिक समूहों को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था. यह न्यूज रिपोर्ट अक्टूबर 2015 में प्रसारित की गई थी. एनबीएसए ने इन चैनलों के अतिरिक्त ईटीवी और न्यूज24 पर भी जुर्माना लगाया है. ईटीवी को भी कहा गया है कि वह 25 जुलाई को अपने रात 9 बज के प्राइमटाइम न्यूज बुलेटिनों से पहले माफी प्रसारित करें. एनबीएसए के अनुसार जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई एक घटना के ईटीवी बांग्ला के कवरेज में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का कमी थी. ईटीवी छत्तीसगढ़ ने ‘वैम्पायर्स’ नामक एक कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया. इस कार्यक्रम में भूत-पिशाच और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया था. ईटीवी उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड को एक मॉल के निर्माण में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ओर से अनियमितताओं के आरोप वाली एक न्यूज रिपोर्ट के लिए चेतावनी दी गई.
हिंदी न्यूज चैनल न्यूज24 से भी अफसोस जताने और खेद प्रकट करने के लिए कहा गया है. इस चैनल ने अपने एक कार्यक्रम में राजनीतिक दल लोक जनशक्ति के पदाधिकारियों के खिलाफ लोगों को चूना लगाने का आरोप लगाया गया था. एनबीएसए ने इन सभी टीवी न्यूज चैनलों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.