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मध्य प्रदेश

एमपी के मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे में FIR का निर्देश, मुहूर्त ही निकालती रही भाजपा

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डीजीपी को चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई गुरुवार सुबह सबसे पहले की जाएगी।

देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग

विजय शाह के बयान को लेकर सियासी हलकों में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने घोषणा की है कि गुरुवार को प्रदेश के सभी थानों में इस संबंध में शिकायत पत्र सौंपे जाएंगे।

‘मंत्री पद पर एक पल भी रहने का हक नहीं’ – कांग्रेस

जीतू पटवारी ने मंत्री विजय शाह के बयान को सेना का अपमान बताते हुए कहा कि उन्हें एक पल के लिए भी मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर विजय शाह को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने की मांग की है।

‘सेना की बेटियों का किया अपमान’

कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा, “मंत्री सरकार का प्रतिनिधि होता है। अगर सरकार उनके बयान से सहमत नहीं है तो उन्हें तुरंत हटाया जाए।” वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मजहब की राजनीति करना भाजपा की आदत बन चुकी है, और विजय शाह की भाषा उनकी पार्टी की सोच को उजागर करती है।

हाईकोर्ट में सुनवाई का वीडियो देखें….

मूल खबर…

कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले भाजपा मंत्री से सेना के शौचालय साफ कराने की मांग

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