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व्हाट्सएप अपने ग्राहकों से जरा भी कलाकारी नहीं कर सकता, देखें आदेश

लखनऊ | उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में व्हाट्सएप को सेवा प्रदाता कंपनी बताया है.

पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने व्हाट्सएप कंपनी द्वारा अचानक उनका व्हाट्सएप बंद कर दिए जाने के कारण हुए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए जिला उपभोक्ता आयोग लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया था.

जिला उपभोक्ता आयोग ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दिया था कि विपक्षी व्हाट्सएप एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, जिसे उपभोक्ता के रूप में अमिताभ ठाकुर द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया गया. अतः यह शिकायत उपभोक्ता आयोग में सुने जाने योग्य नहीं है.

इस संबंध में अमिताभ ठाकुर द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर अपील पर कार्यकारी अध्यक्ष सुशील कुमार और सदस्य सुधा उपाध्याय की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप का कार्य दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्ति का सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को आकर्षित करता है. इसीलिए वह एक सेवा प्रदाता कंपनी है. यह कंपनी भारत में भी सेवाएं प्रदान करता है. अतः यह उपभोक्ता अधिनियम के अंदर आता है.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग लखनऊ के आदेश को खारिज करते हुए अमिताभ ठाकुर के हुए क्षतिपूर्ति के संबंध में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश की प्रति…

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