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बिहार

बिहार में महिलाओं को बार-बार मिस्ड कॉल करना महिलाओं का पीछा करने जैसा अपराध माना जाएगा

पटना : बिहार प्रशासन ने बिहार में बढ़ती महिला हिंसा के मद्देनजर फैसला लिया है कि अब महिलाओं को मिस्‍ड कॉल करने वालों के साथ सख्‍ती के साथ पेश आया जाए. सीआईडी महानिरीक्षक अरविंद पांडे ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, सरकारी रेल पुलिस के अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस ऐसे मामलों की अत्यंत गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे. पांडे ने कहा, महिलाओं को बार-बार मिस्ड कॉल करना गंभीर मुद्दा है.

<p>पटना : बिहार प्रशासन ने बिहार में बढ़ती महिला हिंसा के मद्देनजर फैसला लिया है कि अब महिलाओं को मिस्‍ड कॉल करने वालों के साथ सख्‍ती के साथ पेश आया जाए. सीआईडी महानिरीक्षक अरविंद पांडे ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, सरकारी रेल पुलिस के अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस ऐसे मामलों की अत्यंत गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे. पांडे ने कहा, महिलाओं को बार-बार मिस्ड कॉल करना गंभीर मुद्दा है.</p>

पटना : बिहार प्रशासन ने बिहार में बढ़ती महिला हिंसा के मद्देनजर फैसला लिया है कि अब महिलाओं को मिस्‍ड कॉल करने वालों के साथ सख्‍ती के साथ पेश आया जाए. सीआईडी महानिरीक्षक अरविंद पांडे ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, सरकारी रेल पुलिस के अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस ऐसे मामलों की अत्यंत गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे. पांडे ने कहा, महिलाओं को बार-बार मिस्ड कॉल करना गंभीर मुद्दा है.

बार-बार मिस्ड काल करने से वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. इससे उनके मन की शांति चली जाती है. हमने इसे भादसं की धारा 354 डी (एक) और (दो) के तहत पीछा करने के अपराध के रुप में लेने का फैसला किया है. हालांकि सीआइडी महानिरीक्षक ने कहा कि यदि एक-दो बार मिस्ड कॉल हो, पुलिस अधिकारी उसे नजरअंदाज करें लेकिन यदि महिलाओं को परेशान करने के इरादे से बार-बार मिस्ड कॉल किया जाए तो उसपर कड़ी कार्रवाई करें. इससे साफ है कि यदि आपने किसी महिला को मिस्ड कॉल किया तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

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