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क्या कोरोना जेलों का सुधार करवा पायेगा?

मुंबई सेंट्रल जेल के अंदर संक्रमण के बाद, महाराष्ट्र ने जेलों में बंद आधे लोगों को अस्थायी रूप से रिहा करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक परिपत्र जारी किया, जो अस्थायी रूप से जमानत और आपातकालीन पैरोल पर राज्य की जेलों में बंद आधे कैदियों को रिहा करने की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित राज्यों ने अपनी जेलों में कोविद -19 मामले दर्ज किए हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जेल के अधिकारियों से पूछा है कि वे कोरोना को फैलने से कैसे रोकेंगे. उन्होंने जेल में रखे गए क्षमता से ज्यादा कैदियों को कोरोना के खतरे पर चिंता जताई.

उन्होंने जेल अधिकारियों को कोरोना पर लगाम लगाने की वैकल्पिक योजना देने को कहा. केरल की जेल में कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है. अमेरिका और ईरान की जेलों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कम जोखिम वाले कैदियों को रिहा किया जा रहा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया. उसने सभी कैदियों की जांच कराने, कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने और उनका तुरंत इलाज कराने पर जोर दिया. चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, “सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक तौर पर दूरी रखने की सलाह दी है. लेकिन जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिससे दूरी रखना मुश्किल है.”

क्या, कैदियों के लिए जमानत के अधिकार को एक अंडर ट्रायल को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए: जमानत कानून में, कानूनी अधिकार के तौर पर जमानत आवश्यक समय पर अपनी जमा राशि द्वारा ट्रायल या अपील की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति की जेल से रिहाई है। संविधान का अनुच्छेद 39-ए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से, सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। न्याय प्राप्त करने के अवसर आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक से छीन नहीं सकते।

मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक आवश्यक मौलिक अधिकार है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनाता है, जो कहता है, “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा”। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या बिना वारंट के हिरासत में लिया जाता है, उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार है।

2017 में, भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सात साल तक की कैद की सजा पाने वाले अपराधों के लिए अधिकतम सजा पूरी करने वाले को जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत एक मौलिक अधिकार है। जमानत से इनकार करने के लिए लिखित में पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अच्छे कारण मौजूद होने चाहिए। , यह कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से जमानत के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जमानत का अधिकार भारत के संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं डाला गया था, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घटक के रूप में अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार के रूप में विकसित किया गया है।

महामारी के समय कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ बहुत है, लॉकडाउन से पहले, राज्य की जेलों में उनकी क्षमता से 50% अधिक कैदी थे। यह केंद्रीय जेलों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक है, जो औसतन 10 कैदियों की क्षमता वाले 10 कैदियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र जेल विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की जेलों में क्षमता 23,547 है, जबकि तालाबंदी से पहले 35,239 कैदी थे। जेलों का बुनियादी ढांचा बेहद ख़राब है, तंग और भीड़भाड़ वाली जेलें महाराष्ट्र में ज्यादातर ब्रिटिश काल की केंद्रीय जेलें हैं – जो संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए बम हैं। बैरक में बहुत भीड़ होती है, इसलिए खाने और साफ करने के स्थान नहीं होते । भारत की अंडर-ट्रायल कैदी संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, जेल स्टाफ की कमी भी एक चुनौती है जेल विभाग में 30% -40% की औसत रिक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमिताव रॉय की समिति की जेलों को सुधारने की सिफारिशें दी हैं। स्पीडी ट्रायल सबसे अच्छे तरीकों में से एक माना है। प्रत्येक 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील होना चाहिए, जो वर्तमान में ऐसा नहीं है। विशेष अपराधों से निपटने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। एक एकीकृत जेल प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें सभी कैदियों के रिकॉर्ड हों, जिन मामलों में गवाह मौजूद हैं और उन दलीलों को स्वीकार करने की स्थिति में एक स्थगन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को देखने के लिए एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए। कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और कैदियों को व्यावसायिक कौशल और शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिए, परीक्षण के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना फायदेमंद होगा, कैदियों की रिहाई के बाद की वित्तीय सुरक्षा के प्रबंध हो, ऐसे कैदियों को वेतन दिया जाता है जो सजा काट रहे होते हैं, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जब वे बाहर आएं, तो उनके पास कुछ बेहतर वित्त हों।

ऐसा तब संभव है जब कमाई के अवसरों को बढ़ाने के लिए जेलों में अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जाये। भारत दुनिया भर में मानव अधिकारों का चैंपियन है, लेकिन भारतीय जेल की निराशाजनक स्थिति भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद विरोधाभास को दर्शाती है। इसलिए जेल सुधारों को दिन के उजाले में देखने की जरूरत है, इसके साथ ही न्यायिक प्रणाली सुधारों और पुलिस सुधारों का होना जरूरी है, क्योंकि ये तिकड़ी आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार हैं।

डॉ. सत्यवान सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी
कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
[email protected]

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