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मजीठिया वेज बोर्ड केस : राष्ट्रीय सहारा बनारस के मीडियाकर्मी को मिली जीत

विनोद शर्मा ने जीता मजीठिया केस

वाराणसी में मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ रहे काशी पत्रकार संघ व समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन को आज एक और सफलता हासिल हुई। मजीठिया मामले में राष्ट्रीय सहारा के खिलाफ बनारस में विनोद शर्मा ने केस जीत लिया है। वाराणसी श्रम न्यायालय ने विनोद शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय सहारा प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह विनोद शर्मा को मजीठिया वेतन आयोग की संस्तुतियो के अनुरूप बकाये का भुगतान करे।

राष्ट्रीय सहारा हिन्दी दैनिक में विनोद शर्मा उप सम्पादक पद पर स्थायी रूप से कार्य कर रहे थे। मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन भुगतान की उनके लगातार मांग करने पर अखबार प्रबंधन टालमटोल करता रहा। बाद में सहारा प्रबंधन ने विनोद शर्मा की सेवा अवैधानिक रूप से समाप्त कर दी।

इस बीच मजीठिया मामले की लड़ाई लड़ रहे काशी पत्रकार संघ ने समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन के सहयोग से स्थानीय श्रम न्यायालय में वाद दाखिल किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मुखर्जी व उनके सहयोगी आशीष टण्डन की मजबूत पैरवी का नतीजा रहा कि श्रम न्यायालय ने फैसला विनोद शर्मा के पक्ष में सुनाया।

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अमेरिका सिंह ने अपने फैसले में विनोद शर्मा के बकाये का भुगतान मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि सेवायोजक के ऐसा न करने पर अभिनिर्णय की तिथी से श्रमिक सम्पूर्ण वेतन पर सात प्रतिशत वार्षिक व्याज पाने का अधिकारी होगा।

काशी पत्रकार संघ अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार , संजय अस्थाना, विकास पाठक, योगेश गुप्त के साथ ही समाचारपत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पूरी कार्यसमिति बधाई के पात्र है, जिसकी एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है कि लगातार सार्थक नतीजे आ रहे है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
9322411335

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