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मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने के आदेश दिए

खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को मां छवि राय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. सुब्रत राय की तरफ से वकील कपिल सब्बल ने पेरोल के लिए याचिका दायर की थी जिस पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई. पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 4 हफ्ते की पैरोल मंजूर कर ली है.

खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को मां छवि राय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. सुब्रत राय की तरफ से वकील कपिल सब्बल ने पेरोल के लिए याचिका दायर की थी जिस पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई. पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 4 हफ्ते की पैरोल मंजूर कर ली है.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा सहारा की ओर से दायर पैरोल की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. इस बीच, सहारा समूह के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि छवि राय सहारा इंडिया परिवार के लिए मार्गदर्शक रहीं हैं और उनका कल देर रात एक बजकर 34 मिनट पर निधन हो गया. बयान में कहा गया है, ‘‘वह पिछले दो साल से गंभीर रुप से बीमार थीं और लखनऊ स्थित सहारा सिटी के एक अस्थायी अस्पताल में थीं.”

मूल खबर…

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