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टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मामले में आया कोर्ट का फैसला, 4 को उम्र कैद, एक दोषी को 3 साल की कैद

दिल्ली की एक कोर्ट ने वर्ष 2008 में हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चार हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि ये अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं सुनाई गई।

पत्रकार सौम्या के हत्यारों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा मिली है और एक अन्य दोषी अजय सेठी को हत्यारों को मदद पहुंचाने के लिए तीन साल कैद की सजा दी गई है।

बता दें कि सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर थीं। वे एक ब्रेकिंग न्यूज की वजह से देर रात तक न्यूज रुम में रुकी हुई थीं। जबका उनका काम पूरा हो गया तो वो सुबह तीन बजे झंडेवालान दफ्तर से बाहर निकलीं। वो अपने कार में बैठीं और बसंत कुंज स्थित अपने घर के लिए चल दी।

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मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घर लौटते वक्त सौम्या ने कपूर, शुक्ला, कुमार और मलिक की कार को ओवरटेक किया था।

पुलिस के अनुसार चारों दोषियों ने देखा कि उन्हें ओवरटेक करने वाली ड्राइवर महिला है और कार में अकेली है। इसके बाद वे उसका तेजी से पीछा करने लगे। पहले तो उन्होंने सौम्या की कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। इसके बाद कपूर ने उस पर देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली सौम्या के सिर में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

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