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उत्तर प्रदेश

हत्यारे पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और पत्नी मधु मणि की शेष सजा माफ़, होगी रिहाई!

कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि की होगी समय पूर्व रिहाई। आदेश जारी-

लखनऊ : अमर मणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधु मणि की रिहाई का आदेश जारी। दोनों की समय पूर्व होगी रिहाई। डीएम के पास बॉन्ड भरने के बाद होंगे रिहा।

राज्यपाल को दी गई दया याचिका के तहत होगी रिहाई। राज्यपाल के आदेश के तहत होगी रिहाई। दोनों को आजीवन कारावास की हुई थी।

अमर मणि और मधु मणि 16 साल की सज़ा पूरी कर चुके हैं। मधुमिता हत्याकांड में अमर मणि, मधु मणि को हुई थी सज़ा। अमर मणि, मधु मणि फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद हैं।

66 साल की उम्र और 17 साल से ज्यादा की सजा को बनाया गया है रिहाई का आधार

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी शुक्रवार की सुबह हो जायेंगे रिहा. कवयित्री मधुमिता हत्याकांड में उन्हें उत्तराखंड की देहरादून सेशन कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा. लगभग 20 वर्षों से जेल में बंद होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सजा के अल्पीकरण आदेश के अनुसार रिहा होंगे पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी. उनके अच्छे आचरण को देखते हुए राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने रिहाई का आदेश दिया है. वर्तमान समय में अस्वस्थ हैं और मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

गोरखपुर डीएम के पास डाक से रिहाई का शासनादेश पहुंच गया है. सुबह जेल अधिकारियों को आदेश मिल जायेगा. पूर्व मंत्री और पत्नी 20 वर्षों की सजा भुगतने के बाद हो जायेंगे रिहा.

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1 Comment

1 Comment

  1. Satya pareek

    August 25, 2023 at 9:48 pm

    आजीवन कारावास की सजा मतलब आजीवन कारावास से अमरमणि त्रिपाठी को छूट क्यों दी गई पूछता है मीडिया

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