भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेतनमंडल अनुभाग) नयी दिल्ली ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी मीडियाकर्मी सुधीर जगदाले की शिकायत पर महाराष्ट्र के श्रम विभाग के मुख्य सचिव को २० नवंबर २०१७ को एक पत्र लिखकर मजीठिया वेज बोर्ड के अनुरूप सेलरी और बकाया वेतन न देने के प्रकरण पर कारवाई करने का आदेश दिया है। मामला मीडियाकर्मियों के वेतन से जुड़े जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड से संबद्ध है।
सुधीर जगदाले ने आरोप लगाया है कि दैनिक भास्कर समेत कई अखबार छापने वाली कंपनी डीबी कार्प ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को लागू नहीं किया है। इस शिकायत के बाद भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अवर सचिव नविल कपूर ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव (श्रम) को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सुधीर जगदाले औैरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त पत्र २३ अगस्त २०१७ की प्रति प्रेषित की जाती है। इस संबंध में आपके द्वारा की गयी कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया गया था। इस संबंध में आप द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना अब तक इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुयी है। आपसे पुन: अनुरोध है कि उक्त शिकायत के संबंध में उचित कारवाई किया जाये। आप भी पढ़िये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया पत्र…
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
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