गुवाहाटी। जाने-माने उद्योगपति कैलाश चंद्र लोहिया ने जीएल पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित हिंदी दैनिक ‘पूर्वांचल प्रहरी’ और असमिया दैनिक ‘आमार असम’ में प्रकाशित अवमाननापूर्ण, भ्रामक तथा झूठी खबरों के सिलसिले में शनिवार को इसके मालिक घीसालाल अग्रवाल और संबंधित अन्य लोगों पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 31 जुलाई तय की है। इसके साथ ही अदालत ने जीएल पब्लिकेशंस को अपने अखबारों में अगली तारीख तक कैलाश लोहिया के खिलाफ किसी भी तरह के समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है।
लोहिया के मुताबिक उनके खिलाफ उपरोक्त समाचार पत्रों में इस साल 4 जुलाई, 5 जुलाई 7 जुलाई, 9 जुलाई 10 जुलाई और 12 जुलाई को गलत, अवमाननापूर्ण और आधारहीन खबरें छापी गई। इससे उनकी छवि को धक्का लगा है। अपने खिलाफ अवमाननापूर्ण और ग़लत खबरों से आहत लोहिया ने जीएल पब्लिकेशंस लिमिटेड, पी. लाल, होमेन बरगोहाईं, प्रशांत राजगुरु, घीसालाल अग्रवाल, समीर अग्रवाल, नेहा अग्रवाल और पार्वती देवी अग्रवाल के खिलाफ कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी के सिविल जज नंबर-3 की अदालत में टीएस नंबर 255/2014 के तहत 100 करोड़ रुपए के हर्जाने का मामला दायर कराया है।
इसके अलावा कैलाश चंद्र लोहिया नो एक अंतरिम स्थगन आवेदन संख्या मिस. (जे) केस नं. 284/2014 के जरिए भविष्य में उनके खिलाफ किसी भी तरह के गलत और अवमाननापूर्ण समाचार को प्रकाशित करने से जीएल पबिल्केशंस लिमिटेड और उसके मुद्रकों, प्रकाशकों, मुख्य संपादक और प्रबंध निदेशक को रोकने की प्रार्थना की थी। सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को अगली तारीख तक लोहिया के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी तथा अवमाननापूर्ण खबरों को छापने पर रोक लगा दी है।
अपने आवेदन में लोहिया ने कहा है कि ऐसी दुर्भावनाग्रस्त खबरों से समाज और अन्य लोगों के बीच उनकी छवि तथा प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उपरोक्त अखबारों में उक्त तारीखों को छपी तमाम खबरें आरोपीजनों ने उन्हें अपने अवैध हितों को साधने के लिए ब्लैकमेल करने की मंशा से प्रकाशित की हैं। इस मामले में लोहिया की तरफ से अधिवक्ता एसपी राय पैरवी कर रहे हैं।
pkmishra
July 24, 2014 at 3:37 pm
ghisa lal pratek sal sal marwari samaj ke kisi vyakti ko pakar kar halal karta hai , use black mail karta hai