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मीडिया कवरेज पर रोक लगाना चाहती थी ममता बनर्जी – सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका


सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे किसी मामले को अन्य पीठ पर ट्रांसफर करने और मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि वे ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। उन्होंने बनर्जी को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जाने का सुझाव दिया।

बनर्जी का आरोप है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा की जा रही टिप्पणियाँ मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं और इससे उनका सम्मान चली जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी संपत्ति के बारे में अनावश्यक प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

यह मामला पश्चिम बंगाल में 2014 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। इसमें बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स का नाम आया है। इसके अलावा उनकी पत्नी रुजिरा और माँ लता बनर्जी के खातों में अवैध धन के आरोप लगे हैं। इस मामले में ED ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी।
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