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नेशनल दुनिया अखबार की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने जारी किया आदेश

सेलरी और अन्य बकाया न देने वाले नेशनल दुनिया अखबार के खिलाफ कोर्ट ने संपत्ति कुर्की करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस बाबत अखबार के मेन गेट पर आदेश की कापी चस्पा कर दी गई है. नेशनल दुनिया अखबार में कार्यरत रहीं अनीता सिंह ने वर्ष 2014 में नेशनल दुनिया अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसबी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिकवरी केस लगाया था.

सेलरी और अन्य बकाया न देने वाले नेशनल दुनिया अखबार के खिलाफ कोर्ट ने संपत्ति कुर्की करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस बाबत अखबार के मेन गेट पर आदेश की कापी चस्पा कर दी गई है. नेशनल दुनिया अखबार में कार्यरत रहीं अनीता सिंह ने वर्ष 2014 में नेशनल दुनिया अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसबी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिकवरी केस लगाया था.

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अनीता सिंह ने अखबार पर बकाया अपने साढ़ पांच लाख रुपये की मांग की थी. इस राशि पर ब्याज और मुकदमें में हुए खर्च आदि को जोड़कर कुल नौ लाख बीस हजार रुपये का क्लेम किया. इसी मामले में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के सिविल जज (सी.डि.) ने 28 जुलाई को कुर्की का आदेश जारी किया. इस आदेश की कापी अखबार के दफ्तर पर चस्पा कर दी गई है, जिसे देखने के लिए नीचे क्लिक करें :

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