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महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त ने जारी किया नया क्लेम फार्म

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन  सुविधाएँ और प्रमोशन और एरियर से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त ने नया क्लेम फ़ार्म आज जारी किया। इस क्लेम फ़ार्म को भरकर  कोई भी पत्रकार और गैर पत्रकार मजीठिया मामले में अपने बकाये राशि का दावा कर सकता है। नए क्लेम फार्म में कंपनी के टर्नओवर को दर्शाने से क्लेमकर्ता को निजात मिलेगा। साथ ही इसमें जरूरी कागजात भी देना पड़ेगा क्लेम करते समय।

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन  सुविधाएँ और प्रमोशन और एरियर से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त ने नया क्लेम फ़ार्म आज जारी किया। इस क्लेम फ़ार्म को भरकर  कोई भी पत्रकार और गैर पत्रकार मजीठिया मामले में अपने बकाये राशि का दावा कर सकता है। नए क्लेम फार्म में कंपनी के टर्नओवर को दर्शाने से क्लेमकर्ता को निजात मिलेगा। साथ ही इसमें जरूरी कागजात भी देना पड़ेगा क्लेम करते समय।

नए क्लेम फ़ार्म को उन लोगों के घर वाले भी भर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। नए क्लेम फ़ार्म को भरने से पहले इसे अच्छी तरह समझ लें और इस मामले के जानकार किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से जरूर राय लें। इस क्लेम फ़ार्म में मजीठिया वेज बोर्ड और सुप्रीमकोर्ट के आदेश की कोई चर्चा नहीं है। इस क्लेम फ़ार्म को भरते समय एरियर, वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अंतरिम राहत,  ब्याज और दूसरे अन्य बकाये भी क्लेम किया जा सकता है। ये क्लेम फार्म सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट
मुंबई

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1 Comment

1 Comment

  1. shivam

    March 21, 2017 at 7:02 am

    Kya hum ye form kisi dusre profession k liye be use kar sakte hai ??
    Ek company ne hame hamari salary dene se inkar kar diya or humko nikal diya company se.

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